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अटल पेंशन योजना 2020 नवीनतम अद्यतन
अटल पेंशन योजना के तहत सभी नागरिको जागरुक करने के लिए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने ट्विटर पर ट्वीट किया है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने कहा है कि असंगठित क्षेत्र का 18 से 40 वर्ष की आयु का कर्मचारी, जो किसी भी दूसरी पेंशन या सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहा है, वह भी केंद्रीय योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहा है। प्राप्त कर सकता है।इसंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा अटल पेंशन योजना की शुरुआत की जा रही है।
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पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के द्वारा किए गए ट्वीट में कहा गया है की की सभी असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी जैसे- किसान, घर का कार्य करने वाले, सिक्युरिटी गार्ड, औटो ड्राइवर्स, निर्माण मजदूर आदि, जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष है। के बीच वह सभी अटल पेंशन योजना के तहत आवेदन कर रहे हैं, चाहे वे किसी भी दूसरी पेंशन या सामाजिक सुरक्षा योजना लाभार्थी बने रहे हों या लाभ प्राप्त कर रहे हों।
इस योजना का संचालन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की निगरानी में किया जाता है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदक प्रतिमाह 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता राशि पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं।
अटल पेंशन योजना के अंतर्गत प्रीमियम रिटायरमेंट के समय आवेदक को कितने रुपये की पेंशन चाहिए और आवेदन करते समय आवेदक की आयु कितनी है पर निर्भर है। अटल पेंशन योजना के तहत आवेदक प्रीमियम का भुगतान मासिक, तिमाही या छह महीने की किश्तों में कर सकता है।
यदि आवेदक 18 वर्ष की आयु में अटल पेंशन योजना के तहत आवेदक कर इस योजना से जुड़ते हैं, तो लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के पश्चात प्रति माह 1,000 रुपये पेंशन प्रदान की जाएगी। इसके लिए आवेदक को प्रति माह 42 रुपये का योगदान देना होगा। यदि आवेदक प्रति माह 5,000 रुपये पेंशन प्राप्त करना चाहता है तो इसके लिए आवेदक को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक प्रत्येक माह केवल 210 रुपये के प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
यदि आवेदक की आयु 40 वर्ष है और वह 1,000 रुपये की पेंशन प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए आवेदक को प्रतिमाह 291 रुपये और प्रति माह 5 हजार रुपये पेंशन के लिए आवेदक को प्रति माह 1,454 रुपये के परिममियम का भुगतान करना होगा। इस योजना के तहत यदि आवेदक किसी कारन वशमृत्यु हो जाता है तो नॉमिनी के परिवार को 8.5 लाख रुपये की पेंशन प्रदान की जाएगी।