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हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना
हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य के वृद्धजन नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा वृद्धजन पेंशन योजना की शुरुआत की है। हरियाणा वृद्धजन पेंशन योजना के तहत हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा राज्य के 60 वर्ष की आयु और इससे अधिक आयु के वृद्ध नागरिकों को प्रतिमाह प्रति 2250 की वित्तीय सहायता राशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी।
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना। हरियाणा वृद्धजन पेंशन योजना
राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली पेंशन राशि राज्य के वृद्ध नागरिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रदान की जाएगी। इसलिए वह अपनी आजीविका सुचारू रूप से चली गई ।हम आपके साथ हमारे इस लेख के माध्यम से आज हरियाणा वृद्धजन पेंशन योजना से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी जैसे आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, मुख्य उद्देश्य, पात्रता, मुख्य तथ्य आदि पर चर्चा परिचर्चा करेंगे।
हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ऑफ़लाइन विनिमय अंतरित की जाएगी।हरियाणा राज्य के इच्छुक वृद्ध नागरिक इस योजना के तहत आवेदन करने वाली आर्थिक सहायता राशि प्राप्त करना चाहते हैं। की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा प्रतिमाह पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता राशि के रूप में प्रदान की जाएगी।
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन पर प्रकाश डाला गया
योजना का नाम | हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना |
इसके द्वारा स्टार्ट की गयी | हरियाणा सरकार |
विभाग | सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग |
लाभार्थी | राज्य के वृद्धजन |
उद्देश्य | वृद्धजन नागरिको को वित्तीय सहायता प्रदान करना |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://socialjusticehry.gov.in |
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना उद्देश्य
आप सभी इस बात से भलीभांति परिचित होंगे कि हम वृद्धजन नागरिकों के पास आय का कोई साधन नहीं होता और ना ही उनकी शारीरिक स्थिति कुछ खास होती है। और वह आजीविका से बहुत मुश्किलों से गए पाते हैं। हरियाणा राज्य सरकार ने हरियाणा वृद्धजन पेंशन योजना की शुरुआत की है।
हरियाणा वृद्ध जन पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध नागरिकों को हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा प्रतिमाह आर्थिक 2250 की आर्थिक सहायता राशि धन राशि के रूप में प्रदान की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों को पेंशन धनराशि प्रदान करना उन्हें आत्मनिर्भरता प्रदान करना है।
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हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना प्रमुख विशेषताएं
➡️ हरियाणा वृद्धजन पेंशन योजना की शुरुआत हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा राज्य की वृद्ध नागरिकों के लिए की गई है।
➡️ हरियाणा वृद्धजन पेंशन योजना के तहत हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा 60 या उससे अधिक आयु के वृद्ध जन नागरिकों को वित्तीय सहायता राशि के रूप में पेंशन प्रदान की जाएगी।
➡️ इस योजना के अंतर्गत राज्य के वृद्ध नागरिकों को 50 2250 की वित्तीय सहायता राशि पेंशन धनराशि के रूप में हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी।
➡️ हरियाणा वृद्धजन पेंशन योजना के तहत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से अनलिमिटेड की जाएगी।
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना पात्रता मानदंड
➡️ CEOk की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है।
➡️ इस योजना के तहत आवेदन करने वाले व्यक्ति के परिवार की वार्षिक आय से 200000 से कम होना अनिवार्य है।
➡️ हरियाणा वृद्धजन पेंशन योजना के तहत आवेदन करने वाला व्यक्ति राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना आवश्यक दस्तावेज
➡️ पहचान पत्र
➡️ निवास प्रमाण पत्र
पत्र आयु प्रमाण पत्र
पत्र आयो प्रमाण पत्र
➡️ आधार कार्ड
➡️ बैंक खाता पासबुक
➡️ पास साइज फोटोग्राफर
➡️ मोबाइल नंबर
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन पंजीकरण प्रक्रिया
पहला कदम
➡️ सबसे पहले अभी तक को हरियाणा वृद्धजन पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा।
➡️ हरियाणा वृद्धजन पेंशन योजना का आवेदन पत्र डाउनलोड करने के पश्चात आपको आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेना होगा।
➡️ अब आवेदक को आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी जैसे नाम पता आधार कार्ड आदि दर्ज करना होगा।
➡️ सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के पश्चात आवेदक को इसे दस्तावेजी अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ अपना आवेदन पत्र सत्यापित करवाना होगा।
➡️ अब आवेदक को पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन करना होगा।
दूसरा कदम
➡️ अब applicak को सरल पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण करवाना होगा।
➡️ पंजीकरण करवाने के पश्चात आवेदक को एक आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा।आवेदक को सरल पोर्टल में चालू करने के पश्चात सेवा सेक्शन पर क्लिक करना होगा।
➡️ आवेदक को ओल्ड एज पेंशन योजना के लिए आवेदन करें कि पंजीकरण सेशन पर क्लिक करना होगा।
➡️ अब आवेदक को आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी दर्ज कर सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
➡️ सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के पश्चात आवेदक को भेजें के बटन पर न करना होगा क्लिक करना होगा।
➡️ अब आवेदक को एक नागरिक पंजीकरण आईडी बनना चाहिए। नागरिक पंजीकरण आईडी बनाने के पश्चात आवेदक को एक आईडी अनुक्रमांक दिया जाएगा।
➡️ आवेदक को इसे भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित करके रखना होगा।
तीसरा चरण
➡️ अब आवेदक को आवेदन पत्र को अपने निकटतम ब्लॉक डी एस डब्ल्यू ओ कार्यालय या सरल सेवा केंद्र में जाकर जमा करवाना होगा। इस प्रकार आप की आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से होती है
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हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन संपर्क जानकारी
महानिदेशक
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा, भारत
एससीओ 20-27, जीवनदीप बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, सेक्टर 17-ए, चंडीगढ़
फ़ोन: 0172-2713277
ईमेल: [email protected]
हरियाणा वृद्धजन पेंशन योजना के तहत वृद्ध नागरिकों को राज्य सरकार के द्वारा कितनी पेंशन राशि प्रदान की जाएगी?
हरियाणा वृद्धजन पेंशन योजना के तहत हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा 50 2250 की वित्तीय सहायता राशि राज्य के वृद्ध नागरिकों को आर्थिक सहायता राशि के रूप में प्रदान की जाएगी।
हरियाणा वृद्धजन पेंशन योजना के तहत आवेदन करने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
हरियाणा वृद्ध जन योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है।
हरियाणा वृद्धजन पेंशन योजना के तहत आवेदन करने वाले व्यक्ति के परिवार की न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए?
हरियाणा वृद्धजन पेंशन योजना के तहत आवेदन करने वाले व्यक्ति के परिवार की वार्षिक आय न्यूनतम से 200000 से कम होनी चाहिए।