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किसान पेंशन योजना
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह जी रावत ने राज्य के किसानों के लिए किसान पेंशन योजना की शुरुआत की है। किसान पेंशन योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के वह किसान जिनकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक है, उन्हें आर्थिक सहायता राशि पेंशन के रूप में राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। आज हम आपके साथ हमारे इस लेख के माध्यम से इस योजना की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, उद्देश्य, मुख्य तथ्य और आवेदन प्रक्रिया पर चर्चा परिचर्चा करेंगे।
किसान पेंशन योजना। किसान पेंशन योजना
किसान पेंशन योजना के तहत राज्य के उन किसानों को पेंशन राशि प्रदान की जाएगी जिनके पास 2 हेक्टर या उससे कम कृषि योग्य भूमि है। किसान पेंशन योजना का संचालन उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग के द्वारा किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इस योजना की शुरुआत कोरोनावायरस महामारी से जूझ रहे किसानों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने के लिए की है।
किसान पेंशन योजना के तहत उत्तराखंड राज्य के किसानों को की 1000 की वित्तीय सहायता राशि प्रतिमाह राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के किसानों को प्रति वर्ष की 12000 की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वृद्ध जन किसानों को लाभान्वित किया जाएगा।
इस योजना के तहत आवेदन करने वाले आवेदक किसान के पास 2 हेक्टर से अधिक कृषि योग्य भूमि होना अनिवार्य है।उत्तराखंड राज्य के इच्छुक लाभार्थी किसान जो किसान पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। वह इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।किसान पेंशन योजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा 7.65 करोड़ का बजट पहली तिमाही के लिए निर्धारित किया गया है। किसान पेंशन योजना के तहत पहली सूची में 25397 किसानों को लाभान्वित किया गया है।
उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा किसान पेंशन योजना के तहत पहली लाभार्थी सूची इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। इस किसान पेंशन योजना के तहत पहली लाभार्थी सूची उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा 15 अगस्त 2020 को जारी की जाएगी। किसान पेंशन योजना को 15 अगस्त 2020 तक पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है।
इस योजना के अंतर्गत किसानों को ₹ 1000 की वित्तीय सहायता राशि पेंशन के रूप में प्रदान की जा रही है। इसकी अतिरिक्त की 800 की वित्तीय सहायता राशि प्रतिमाह 60 वर्ष से अधिक आयु वाले किसानों को उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की गई है। आप सभी इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं इस लाभार्थी सूची में अपना नाम देख सकते हैं।
किसान पेंशन योजना
आप सभी इस बात से भलीभांति परिचित होंगे कि हमारा पूरा देश अभी कोरोनावायरस को विभाजित -19 महामारी से जूझ रहा है। हमारे देश में प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की फसलों का बहुत अधिक नुकसान हुआ है। इन सभी समस्याओं को मध्य परिप्रेक्ष्य में रखते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहाकिसान पेंशन योजना की शुरुआत की है।
इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले किसानों को 1000 रुपये की वित्तीय सहायता राशि हर महीने प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रति वर्ष 000 12000 की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक सहायता राशि उन किसानों को प्रदान की जाएगी, जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि होगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है किसानों को पलायन करने से रोकना और उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सक्षम बनाना है।
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किसान पेंशन योजना प्रमुख विशेषताएं
➥ उत्तराखंड किसान पेंशन योजना का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह जी रावत के द्वारा किया गया है।
➥ किसान पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के किसानों को आर्थिक सहायता राशि के रूप में धन 1000 की धनराशि प्रतिमाह राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी।
➥ किसान पेंशन योजना को उत्तराखंड राज्य में 15 अगस्त 2020 को लागू किया जाएगा।
➥ इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को प्रतिमाह की 1000 की वित्तीय सहायता राशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी।
➥ इसकी अतिरिक्त की 800 की वित्तीय सहायता राशि प्रतिमाह 60 वर्ष से अधिक आयु के किसानों को प्रदान की जाएगी।
➥ उत्तराखंड किसान पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा प्रति वर्ष की 12000 की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
➥ इस योजना का लाभ उत्तराखंड राज्य के केवल उन्हीं किसानों को प्रदान किया जाएगा जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि है।
➥ इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है।
➥ किसान पेंशन योजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा 7.65 करोड़ का बजट पहली तिमाही के लिए निर्धारित किया गया है।
➥ किसान पेंशन योजना के तहत पहली सूची में 25397 किसानों को लाभान्वित किया गया है।
किसान पेंशन योजना पात्रता मानदंड
➥ आवेदक उत्तराखंड का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
➥ आवेदक पहले से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
➥ किसान पेंशन योजना के तहत आवेदन करने वाले आवेदक किसान के पास 2 हेक्टर या उससे अधिक कृषि योग्य भूमि होना अनिवार्य है।
➥ किसान पेंशन योजना के तहत आवेदन करने वाले आवेदक किसान की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है।
➥ किसान पेंशन योजना के तहत आवेदन करने वाले किसान को राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाएं जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना,विधवा पेंशन योजना और विकलांगता पेंशन योजना की तरह पेंशन 1000 की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
किसान पेंशन योजना आवश्यक दस्तावेज
➥ आधार कार्ड
➥ वोटर आईडी कार्ड
➥ निवास प्रमाण पत्र
➥ पास साइज फोटो
➥ बैंक खाता डिटेल्स
➥ आयु प्रमाण पत्र
➥ भूमि का पैमाना
➥ मोबाइल नंबर
किसान पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया
➥ सबसे पहले आवेदक को उत्तराखंड किसान पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट होगा जाना होगा।
➥ आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आवेदक को विभिन्न पेंशन और अनुदान योजनाओं के लिए आवेदन पत्र । दृश्यमान वसीयत। आवेदक को इस सूची पर क्लिक करना होगा।
➥ अब आवेदक के सामने योजना के आवेदन पत्र का पीडीएफ दिखाई दे रही है।
➥ आवेदक को इस सूची पर क्लिक करके किसान पेंशन योजना के आवेदन पत्र को डाउनलोड करना होगा।
➥ डाउनलोड करने के पश्चात इस आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकाल लेना है।
➥ आवेदक को इस आवेदन पत्र में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पता, आधार कार्ड क्रमांक, जन्मतिथि आदि दर्ज करना।
➥ सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के पश्चात आवेदक को सभी आवश्यक दस्तावेज की फोटोकॉपी इस आवेदन पत्र के साथ अटैच द्वारा संबंधित कार्यालय में जाकर जमा करवाना होगा।
➥ इस प्रकार किसान पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से होती है।
किसान पेंशन योजना अपडेट पेंशन
➥ सबसे पहले आवेदक को उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट होगा जाना होगा।
➥ आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आवेदक को नागरिक सेवाएं सेक्शन पेंशनर अद्यतन । दृश्यमान वसीयत। आवेदक को इस सूची पर क्लिक करना है।
➥ आवेदक के सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। आवेदक को इस आवेदन पत्र में पेंशन का नाम जिला ब्लाक तहसील डिस्ट्रिक्ट पंजीकरण क्रमांक आदि दर्ज करना होगा।
➥ सभी सूचना दर्ज करने के पश्चात आवेदक को स्वयं के बटन पर क्लिक करना होगा।
➥ आवेदक के सामने पेंशनर अद्यतन खुल जाएगा।
किसान पेंशन योजना पेंशन की स्थिति की जाँच करें
➥ सबसे पहले आवेदक को समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट होगा जाना होगा।
➥ आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आवेदक को अपना पेंशन की स्थिति देखें का नंबर दिखाई देता है .आवेदक को इस नंबर पर क्लिक करना है।
➥ आवेदक के सामने अब एक नया पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आवेदक को पूछी गई सभी जानकारी जैसे योजना का नाम पंजीकरण क्रमांक जिला ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट बैंक खाता क्रमांक और मोबाइल नंबर आदि दर्ज करने होंगे।
➥ सभी जानकारी दर्ज करने के पश्चात आवेदक को खोजें के बटन पर क्लिक करना होगा।
➥ अब आवेदक के सामने पेंशन की स्थिति आ जाएगी।
क्या है किसान पेंशन योजना?
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह जी रावत ने राज्य के किसानों के लिए किसान पेंशन योजना की शुरुआत की है। किसान पेंशन योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के वह किसान जिनकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक है, उन्हें आर्थिक सहायता राशि पेंशन के रूप में राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी।
किसान पेंशन योजना का विशिष्ट उद्देश्य क्या है?
इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले किसानों को 1000 रुपये की वित्तीय सहायता राशि हर महीने प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रति वर्ष 000 12000 की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक सहायता राशि उन किसानों को प्रदान की जाएगी, जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि होगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है किसानों को पलायन करने से रोकना और उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सक्षम बनाना है।
किसान पेंशन योजना मिलेगा क्या लाभ मिलेगा?
➥ उत्तराखंड किसान पेंशन योजना का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह जी रावत के द्वारा किया गया है।
➥ किसान पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के किसानों को आर्थिक सहायता राशि के रूप में ₹ 1000 की धनराशि प्रतिमाह राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी।
➥ किसान पेंशन योजना को उत्तराखंड राज्य में 15 अगस्त 2020 को लागू किया जाएगा।
➥ इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को प्रतिमाह की 1000 की वित्तीय सहायता राशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी।
➥ इसके अतिरिक्त वित्तीय 800 की वित्तीय सहायता राशि प्रतिमाह 60 वर्ष से अधिक आयु के किसानों को प्रदान की जाएगी।
➥ उत्तराखंड किसान पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा प्रति वर्ष की 12000 की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
➥ इस योजना का लाभ उत्तराखंड राज्य के केवल उन्हीं किसानों को प्रदान किया जाएगा जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि है।
➥ इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है।
➥ किसान पेंशन योजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा 7.65 करोड़ का बजट पहली तिमाही किस्त के लिए निर्धारित किया गया है।
➥ किसान पेंशन योजना के अंतर्गत पहली सूची में 25397 किसानों को लाभान्वित किया गया है।
किसान पेंशन योजना के लिए कैसे अपाइएट करें?
➥ सबसे पहले आवेदक को उत्तराखंड किसान पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट होगा जाना होगा।
➥ आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आवेदक को नागरिक सेवाएं सेक्शन पेंशारन अद्यतन । दृश्यमान वसीयत। आवेदक को इस सूची पर क्लिक करना है।
आवेदक के सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। आवेदक को इस आवेदन पत्र में पेंशन का नाम जिला ब्लाक तहसील डिस्ट्रिक्ट पंजीकरण क्रमांक आदि दर्ज करना होगा।
➥ सभी जानकारी दर्ज करने के पश्चात आवेदक को स्वयं के बटन पर क्लिक करना होगा।
आवेदक के सामने पेंशनर अद्यतन खुल जाएगा।